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Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हम आपके लिए सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं दोस्तों केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार / Central government and state government के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं दोस्तों इसके साथ साथ बेरोजगारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं किंतु हमारे देश की जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण हमारा देश आज भी बेरोजगारी / Unemployment से लड़ रहा है इस सभी समस्याओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसकी जानकारी हम आपको आर्टिकल के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों इस योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना है।
इस योजना को झारखंड सरकार ने आरंभ किया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2022 के अंतर्गत झारखंड राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि को राज्य के युवा वेबसाइट शुरू करने के लिए कम ब्याज दर में या ऋण प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के युवाओं के लिए नए साधन व्यवसाय की उत्पत्ति करने के लिए सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारा है इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके सब रोजगार को स्थापित कर सकेंगे इस योजना के अंतर्गत राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर कम होगी तथा युवाओं के लिए नए व्यवसाय की स्थापना करने विकल्प सामने आएंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना तथा राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
Objectives of Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर तथा ऋण उपलब्ध कराकर स्वयं का व्यवसाय शुरू करा कर आत्मनिर्भर बनाना है इस योजना के अंतर्गत अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर युवा बेरोजगार सोया का व्यवसाय की स्थापना करके अच्छी इनकम प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे योजना के अंतर्गत उन सभी युवा बेरोजगारों को लाभ आवंटित किया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह स्वयं का स्वरोजगार स्थापित नहीं कर सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं सखी मंडल से संबंधित सभी राज्य के नागरिकों को यह अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लाभान्वित किया जाएगा।
झारखंड राज्य की बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को आरंभ किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को बिना किसी गारंटी के 50000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा सब रोजगार आरंभ करने के लिए नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा 40% की सब्सिडी / 40% subsidy by the state government का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 500000 रुपये से कम आय वाले परिवार के युवा नागरिक इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवा वाहन लेने हेतु भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य की बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करना है।
Eligible Beneficiaries of Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
- अल्पसंख्यक वर्ग / Minority
- अनुसूचित जनजाति / scheduled tribe
- दिव्यांगजन / handicapped people
- सखी मंडल की महिलाये / Women of Sakhi Mandal
- पिछड़ा वर्ग / backward class
- अनुसूचित जाति / scheduled caste
Eligibility for Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के पात्र लाभार्थी झारखंड राज्य के मूल निवासी को ही लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojanaके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग जन तथा सखी मंडल की महिलाएं ही योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
Benefits of Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत केवल झारखंड राज्य के लाभार्थियों को ही लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत झारखंड राज्य के बेरोजगार युवा अपना स्वयं का व्यवसाय करने हेतु 2500000 रुपये रुपए तक का ऋण राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर 40 फ़ीसदी तथा अधिकतम 500000 रुपये तक का अनुदान सहायता नागरिकों को प्रदान की जाएगी या 40% तक की सब्सिडी अनुदान राशि के रूप में दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत 50000 रुपये तक के ऋण के लिए लाभार्थी को किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा या लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की होनी चाहिए वही लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 500000 रुपये से कम होनी चाहिए वही नागरिक इसी योजना का लाभ ले सकते हैं।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत झारखंड राज्य के बेरोजगार युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे तथा विकास की मुख्यधारा से जुड़ कर अपने परिवार के लिए आय के नए स्रोत उत्पन्न कर सकेंगे।
Required Documents of Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
- आधार कार्ड / Aadhar Card
- पहचान पत्र / identity Card
- राशन कार्ड / Ration Card
- निवास प्रमाण पत्र / Residence certificate
- पासपोर्ट साइज फोटो / Passport size photo
- मोबाइल नंबर / mobile number
- आय प्रमाण पत्र / income certificate
- जाति प्रमाण पत्र / caste certificate
- आयु का प्रमाण / proof of age
How to Apply Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको जिला कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन प्राप्त करना होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना आवेदन को कार्यालय से प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा इस आवेदन पत्र में आपको आपका नाम मोबाइल नंबर पता बैंक संबंधित जानकारी जाति तथा अन्य सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज को संलग्न करना होगा और इसे पूर्ण करने के पश्चात कार्यालय में जमा करना होगा यह आपको उस कार्यालय में जमा करना होगा जिससे संबंधित आप की श्रेणी है फिर आपका आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तथा जांच कमेटी के जांच करने के पश्चात आपको रेड की राशि बैंक के द्वारा प्राप्त हो जाएगी।
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conclusion
जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं इस योजना की संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दे दी है दोस्तों इस योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना / Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी को दूर करना तथा उनको स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है जिससे झारखंड राज्य के बेरोजगार युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दी है यदि इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद